स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री की जांच, दुकानदारों को चेतावनी
शैक्षणिक संस्थान के आसपास जांच करते अधिकारी व पुलिसकर्मी. | Prabhat Khabar Network
डीइओ अभय कुमार शील ने रामगढ़ में कोटपा अधिनियम के तहत विशेष जांच अभियान चलाया. स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए.
रामगढ़. कोटपा अधिनियम के अनुपालन को लेकर सोमवार को डीइओ अभय कुमार शील ने सीओ रामगढ़ रमेश रविदास व रामगढ़ थाना के कर्मियों के साथ विशेष जांच अभियान चलाया. अभियान के दौरान गांधी स्मारक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, एसएस बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और रामगढ़ कॉलेज के आसपास जांच की गयी.
इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री और कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया गया. जांच के क्रम में दुकानदारों व आसपास के लोगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया.
अधिकारियों ने शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने तथा कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया. जिला प्रशासन ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक और कोटपा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच व जागरूकता अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा. आमजनों, दुकानदारों और विशेष रूप से युवाओं से तंबाकू व नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की गयी.
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