हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास व 10-10 हजार का जुर्माना

हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास व 10-10 हजार का जुर्माना
मेदिनीनगर. जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश पांच लोगों द्वारा की गयी हत्या के मामले में सुनील राम, आलोक राम उर्फ नेपाली व धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. तीनों आरोपी को 10- 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ धारा 201 में प्रत्येक आरोपी को तीन वर्ष कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. घटना 23 अक्टूबर 2020 की है. जिसमें हेमंत कुमार को प्रेम प्रसंग के मामले में शामिल होने के कारण तीनों आरोपी ने चाकू मारकर हत्या करने के बाद शव को झाड़ी में फेंक दिया था. इसके बाद मृतक के भाई गोपी कुमार ने थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. जांच में तीनों आरोपी शामिल पाये गये थे. पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार महतो ने इस कांड का अनुसंधान किया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




