पलामू के गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान झड़प के बाद 48 घंटे के लिए निषेधाज्ञा लागू

48 घंटे के लिए गांव में लगायी गयी है निषेधाज्ञा.
Prohibitory Order Imposed in Palamu: पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई झड़प के बाद एक गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. उपायुक्त समीरा एस ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रविवार की रात को जुलूस के दौरान झड़प हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गये थे. घायलों के बयान लिये जा रहे हैं. सोमवार सुबह से 48 घंटे के लिए गांव में निषेधाज्ञा लगा दी गयी है.
Prohibitory Order Imposed in Palamu: झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित झारखंड के पलामू जिले के एक गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच झड़प के बाद सोमवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पाटन थाना की पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में रविवार शाम हुई झड़प में कम से कम 3 लोग घायल हो गये थे.
पाल्हे गांव में 48 घंटे के लिए लगी निषेधाज्ञा
उधर, पलामू की उपायुक्त (डीसी) समीरा एस ने कहा कि गांव में सोमवार को सुबह छह बजे से 48 घंटे के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144) के तहत एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है.
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उपायुक्त ने कहा- स्थिति को शांत करने में जुटी है शांति समिति
जिले की डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि घायलों के बयान भी दर्ज किये जा रहे हैं. इलाके में शांति समिति स्थिति को शांत करने के लिए काम कर रही है. दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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By Mithilesh Jha
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