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उत्तर प्रदेश के 2 ड्रग्स तस्करों को झारखंड में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 2-2 लाख रुपए जुर्माना

झारखंड में ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के दो तस्करों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इन पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगा है.

मेदिनीनगर, चंद्रशेखर : उत्तर प्रदेश के 2 ड्रग्स तस्करों को झारखंड में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश एवं एनडीपीएस एक्ट के विशेष जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले दो लोगों को यह सजा सुनाई है.

उत्तर प्रदेश के दो लोगों के विरुद्ध पलामू में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 6 माह अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में मेदिनीनगर सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी गौतम कुमार ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना अनर्गत रमजानपुर निवासी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फैजान और वहीं के निवासी ट्रक मालिक शहजाद के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

14 अप्रैल 2023 को सदर थाना की पुलिस ने जब्त किया था ट्रक

सदर थाना कांड संख्या 40/2023 दिनांक 14 अप्रैल 2023 को नारकोटिक्स एक्ट की धारा 15 व 22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अभियुक्तों पर आरोप था कि 14 अप्रैल 2023 को इस केस के सूचक गौतम कुमार चियांकी चेक पोस्ट के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे. चेकिंग के दौरान शहजाद के साथ ट्रक नंबर यूपी-11 सीटी 2769 के साथ पकड़ कर ले गए थे.

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प्लास्टिक के खाली कैरेट के नीचे ले जा रहे थे 54 बोरा डोडा

ट्रक की जांच करने पर पता चला कि इसमें 300 खाली प्लास्टिक के कैरेट के नीचे 54 बोरा डोडा था, जिसका वजन 700 किलोग्राम था. ये लोग खूंटी से पॉपी एट्रा खरीदकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ले जा रहे थे. मोहम्मद फैजान ट्रक का ड्राइवर और शहजाद ट्रक का मालिक था.

खूंटी में खरीदी अफीम, ले जा रहे थे मुजफ्फरनगर

अभियुक्तों ने पुलिस को जो बयान दिया, उसमें बताया कि उनलोगों ने खूंटी से पोस्ता की खरीद की और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ले जा रहे थे. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए ट्रक के मालिक शहजाद और ट्रक के ड्राइवर मोहम्मद फैजान को नारकोटिक्स एक्ट की धारा 15(c)के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया.

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स्पेशल पीपी अनुराग सिंह ने सरकार की ओर से की बहस

विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में दोषियों को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में अभियोजन की तरफ से स्पेशल पीपी एनडीपीएस केस के अनुराग सिंह ने बहस की थी. उन्होंने सरकार का पक्ष रखा था.

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