उपभोक्ता फोरम में दो वादों का निबटारा लातेहार. उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन विरेश्वर झा प्रवीर की अदालत ने विविध वाद संख्या 04/05 की सुनवाई करते हुए आवेदिका रेवंति देवी को उनके पति की मृत्यु के उपरांत बीमा कंपनी नेशनल इंश्यूरेंस से तीन लाख 16 हजार 836 रुपये के चेक का भुगतान कराया. दूसरे वाद में अधिवक्ता लाल प्रदीप नाथ शाहदेव को रेल में आरक्षण के बावजूद बर्थ उपलब्ध नहीं कराने पर रेलवे पर छह हजार 302 रुपये का जुर्माना मुकरर्र किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर उपरोक्त मामलों के आवेदकों को चेक प्रदान किया गया. उपरोक्त मामलों में अधिवक्ता वासुदेव पांडेय ने पैरवी की.
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उपभोक्ता फोरम में दो वादों का निबटारा
उपभोक्ता फोरम में दो वादों का निबटारा लातेहार. उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन विरेश्वर झा प्रवीर की अदालत ने विविध वाद संख्या 04/05 की सुनवाई करते हुए आवेदिका रेवंति देवी को उनके पति की मृत्यु के उपरांत बीमा कंपनी नेशनल इंश्यूरेंस से तीन लाख 16 हजार 836 रुपये के चेक का भुगतान कराया. दूसरे वाद में […]
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