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पुराने व्यावसायिक वाहनों के परमिट रोकने के खिलाफ जनहित याचिका

पुराने व्यावसायिक वाहनों के परमिट रोकने के खिलाफ जनहित याचिका

लोहरदगा़ लोहरदगा-गुमला ट्रक ओनर एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष कवलजीत सिंह ने 14 नवंबर को झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका का केस कोड 205000131242025, फाइलिंग नंबर डब्ल्यूपीसी /13124/2025 और सीएनआर नंबर जेएचएचसी 01039188 2025 है. याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय से अपील की गयी है कि झारखंड सरकार द्वारा बिना पूर्व सूचना और बिना स्पष्ट कारण के 15 वर्ष से पुराने व्यावसायिक वाहनों का परमिट दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, रांची तथा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग में रोक दिया गया है. इसके कारण इन प्रमंडलों में चलने वाले व्यावसायिक वाहनों को रोड परमिट नहीं मिल रहा है, जबकि उन्हीं वाहनों से नियमित रूप से रोड टैक्स वसूला जा रहा है. ट्रक ओनर एसोसिएशन का कहना है कि एक तरफ सरकार रोड टैक्स लेने की बात करती है और दूसरी ओर वाहनों को सड़क पर उतारने के लिए आवश्यक रोड परमिट जारी नहीं करती. परिणामस्वरूप वाहनों पर बिना परमिट चलने के आरोप में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है. वाहन मालिकों के अनुसार कार्यालयों से कारण पूछने पर न तो कोई आदेश, न कोई नोटिस और न ही कोई लिखित निर्देश दिखाया जा रहा है. सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि परमिट जारी नहीं किया जायेगा. एसोसिएशन ने इसे सरकार की मनमानी बताते हुए कहा है कि इस स्थिति के कारण हजारों-लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों के सामने रोजी-रोजगार का संकट खड़ा हो गया है.

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