लोहरदगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने जाली नोट कारोबार के मामले में कुड़ू के मकांदू गांव निवासी हफीजुल अंसारी को पांच साल की सजा सुनायी.
साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कुड़ू थाना के सब इंस्पेक्टर ने हफीजुल अंसारी, उसके पिता अली हसन एवं मोमताज को गश्ती के दौरान जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था. इनके पास से 1000 के चार एवं 500 के आठ जाली नोट बरामद किये गये थे.
