कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की दी जानकारी
Updated at : 21 Feb 2016 11:47 PM (IST)
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लोहरदगा : विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में लोहरदगा मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत का आयोजन किया गया. इसमें किसी भी कैदी द्वारा रिहाई से संबंधित आवेदन नहीं देने के कारण मामले का निष्पादन नहीं हुआ. जेल अदालत में कैदियों को विधिक सेवा प्राधिकार ने कानूनी जानकारी दी. मौके पर बताया गया कि […]
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लोहरदगा : विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में लोहरदगा मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत का आयोजन किया गया. इसमें किसी भी कैदी द्वारा रिहाई से संबंधित आवेदन नहीं देने के कारण मामले का निष्पादन नहीं हुआ. जेल अदालत में कैदियों को विधिक सेवा प्राधिकार ने कानूनी जानकारी दी. मौके पर बताया गया कि जो कैदी लंबे समय से छोटे-मोटे मुकदमों में फंस कर जेल में बंद हैं, उन्हें नीजि मुचलके पर प्राधिकार को बंद मुक्त करने का अधिकार है.
मौके पर कई जानकारी दी गयी. न्यायिक अधिकारियों ने जेल में बंद कैदियों के साथ बैठक कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में जुड़ने, अपनी गलती स्वीकार करने सहित अन्य बातों से अवगत कराया. मौके पर सीजेएम राजीव आनंद, एसीजीएम सह प्राधिकार सचिव गुलाम हैदर, न्यायिक अधिकारी राकेश रौशन आदि उपस्थित थे.
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