मानव व्यापार गंभीर अपराध : वीरेंद्र

Published at :06 Dec 2014 9:31 AM (IST)
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मानव व्यापार गंभीर अपराध : वीरेंद्र

लोहरदगा : जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय इरगांव में समेकित बाल संरक्षण योजना विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका बसंती कुमारी के द्वारा किया गया. मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार मौजूद थे. इस अवसर पर उन्होंने जेजे […]

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लोहरदगा : जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय इरगांव में समेकित बाल संरक्षण योजना विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका बसंती कुमारी के द्वारा किया गया. मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार मौजूद थे.

इस अवसर पर उन्होंने जेजे एक्ट, आईपीसीएस एवं बाल संरक्षण मुद्दे पर विस्तृत जानकारी लोगों को दी. उन्होंने बाल विवाह को सामाजिक कुरीति बताते हुए इससे हर संभव बचने की बात कही. बाल विवाह कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों को सजा देने का भी प्रावधान है. मौके पर बालकृष्ण सिंह ने कहा कि मानव व्यापार अपराध है और आज लोग गांव की भोली-भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर महानगरों में ले जाकर बेच दे रहे हैं. गांव के बच्चों को दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में नौकर का काम के लिए ले जा रहे हैं जहां उनकी जिंदगी बरबाद हो जाती है. कितने लोग जो एक बार जाते हैं. वे फिर लौट कर नहीं आते हैं.

ये गंभीर अपराध है. ऐसे करने वालों को जेल की सजा होती है. इसलिए जरूरत है कि गांव के लोग और अभिभावक जागरूक हों और मानव व्यापार करनेवालों को चिह्न्ति कर पुलिस के हवाले करें. मौके पर अनुरंजन कुमार ने पोस्को कानून के महत्व, दंड व जुर्माना के संबंध में विस्तार से बताया और कहा कि जागरूकता बहुत जरूरी है. मौके पर बच्चों ने बड़े ध्यान से सभी बातों को सुना और कहा कि ऐसा करने वालों को सजा दी जानी चाहिए. इस अवसर पर सरस्वती कुमारी, मुनी बेक, तारामनी बेक, सुडालेन तिर्की, विजेता रानी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

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