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पेसा कानून की जानकारी पंचायत सेवक, मुखिया, वार्ड सदस्य व ग्राम प्रधानों को होना जरूरी

Updated at : 12 Feb 2026 10:33 PM (IST)
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पेसा कानून की जानकारी पंचायत सेवक, मुखिया, वार्ड सदस्य व ग्राम प्रधानों को होना जरूरी

पेसा कानून की जानकारी पंचायत सेवक, मुखिया, वार्ड सदस्य व ग्राम प्रधानों को होना जरूरी

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गारू़ प्रखंड कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत पेसा कानून को लेकर दो दिवसीय प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें गारू, सरयू एवं महुआडांड़ प्रखंड के पंचायत सेवक, मुखिया, वार्ड सदस्य समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल थे. कार्यशाला का उद्घाटन बीडीओ अभय कुमार ने किया. मौके पर बीडीओ ने कहा कि झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पेसा कानून लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि पेसा कानून की समुचित जानकारी पंचायत सेवक, मुखिया, वार्ड सदस्य एवं ग्राम प्रधानों को होना अत्यंत आवश्यक है. जानकारी के अभाव में न तो गांव का समुचित विकास संभव है और न ही ग्राम सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है. उन्होंने कहा कि पेसा कानून की सही जानकारी नहीं होने के कारण कई बार ग्राम प्रधानों को गुमराह किया जाता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं. ऐसे लोगों को चिह्नित करने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि पेसा कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में गांवों को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. कार्यशाला में प्रखंड के मुखिया आशीष सिंह ने भी पेसा कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं. कार्यशाला में जिला समन्वयक मंजीत सिंह व विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव समेत कई पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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SHAILESH AMBASHTHA

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