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चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी

Updated at : 31 Oct 2025 10:02 PM (IST)
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चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी

चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी

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चंदवा़ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दिनेश राम (बादुर बगीचा, चंदवा) को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने उन्हें कुल आठ लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति राशि परिवादी श्री प्रसाद गुप्ता को देने का आदेश दिया है. मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 से जुड़ा हुआ है. परिवादी श्री प्रसाद गुप्ता चंदवा ने अदालत में परिवाद संख्या 6/23 के तहत शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें कहा था कि दिनेश राम ने उनसे चार लाख रुपये का लेन-देन किया था, लेकिन भुगतान के लिए दिया गया चेक बैंक में बाउंस हो गया. लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया. परिवादी की ओर से अधिवक्ता मिथलेश कुमार ने प्रभावी बहस की. बताते चलें कि दिनेश राम ग्रामीण पथ निर्माण विभाग में लिपिक पद से सेवानिवृत कर्मी रहे हैं. दूसरे दिन भी हाथी ने मचाया उत्पात

महुआडांड़. प्रखंड में दूसरे दिन शुक्रवार को भी जंगली हाथी का अंताक जारी रहा. गुरुवार की देर रात रेंगाई, काटो, जोरी व मेढ़ारी गांव में आतंक मचाने के बाद शुक्रवार की सुबह असनरी डैम के रास्ते होते हुए हामी गांव पहुंचकर लोध फॉल पर्यटक स्थल जाने के रास्ते में आ गया. हाथी को जंगल में भागने के लिए लगातार वन विभाग के ट्रैकर, सिपाही संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन लोगों की भीड़ के कारण हाथी को जंगल में भेजना काफी मुश्किल हो रहा है. लगातार हाथी को देखने के लिए बढ़ती भीड़ ने वन विभाग के काम में बाधा उत्पन्न कर रही है. मोबाइल से सेल्फी और बीडीओ बनाने के चक्कर में हाथी के काफी करीब लोग सट जा रहे हैं. वनपाल कुंवर गंझू ने कहा कि जितना भी नुकसान हो रहा उसका टीम द्वारा आंकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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