बाल संरक्षण समिति का गठन अनिवार्य : रीना

Updated at : 27 Jun 2015 7:05 PM (IST)
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बाल संरक्षण समिति का गठन अनिवार्य : रीना

27 बीएआर 1पी कार्यशाला में प्रखंड व जिला के पदाधिकारी.बरवाडीह. समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकास एवं कौशल भवन में प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. उदघाटन जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी, बीडीओ संजय कुमार, सीडीपीओ माया रानी ने संयुक्त रूप से किया. रीना कुमारी ने बाल संरक्षण अधिनियम 2000 […]

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27 बीएआर 1पी कार्यशाला में प्रखंड व जिला के पदाधिकारी.बरवाडीह. समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकास एवं कौशल भवन में प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. उदघाटन जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी, बीडीओ संजय कुमार, सीडीपीओ माया रानी ने संयुक्त रूप से किया. रीना कुमारी ने बाल संरक्षण अधिनियम 2000 व संशोधित अधिनियम 2007 की जानकारी दी. बच्चों को हिंसा एवं दुर्व्यवहार से बचाने तथा उचित देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला, प्रखंड, पंचायत व ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति के गठन पर जोर दिया. बताया कि ग्राम बाल संरक्षण समिति में नौ सदस्य होंगे. अध्यक्ष ग्राम प्रधान होंगे. वहीं आंगनबाड़ी सेविका, गांव के सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य समेत कुल नौ सदस्य होंगे. मौके पर जिला से आये कई सदस्यों ने भी अपने विचार रखे. कार्यशाला में अंचलाधिकारी राकेश सहाय, बीडीओ संजय कुमार, सीडीपीओ माया रानी, सदस्य डॉ मुरारी ओझा, सहायक थाना प्रभारी हर नारायण शाह, पर्यवेक्षिका मधु सिन्हा, मुखिया, आंगनबाड़ी सेविका समेत कई लोग उपस्थित थे. विभाग द्वारा पुस्तिका व ग्राम संरक्षण समिति गठन की प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका का वितरण किया गया.

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