‘अपराध से नफरत करें, अपराधियों से नहीं’, कोडरमा जेल में बंदियों को दी कानूनी जानकारी

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मौके पर प्राधिकार के सचिव वअन्य. | Prabhat Khabar Network

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कोडरमा मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. बंदियों को अपराध न करने, प्ली बार्गेनिंग और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया. साथ ही, स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया.

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कोडरमा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा कोडरमा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से जेल परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया.

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अपराध से नहीं, अपराध से नफरत करने की अपील

शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार ने कहा कि जेल में आने वाला हर बंदी अपराधी नहीं होता. उन्होंने बंदियों से अपराध की दुनिया से निकलकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की. कहा कि बंदियों को समाज में लौटकर स्वच्छ समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए.

अधिवक्ता किरण कुमारी ने कहा कि हमें अपराध से नफरत करनी चाहिए, अपराधियों से नहीं. उन्होंने बंदियों को प्ली बारगेनिंग के संबंध में जानकारी दी. बताया कि निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत पात्र मामलों में बंदी प्ली बारगेनिंग की प्रक्रिया अपना सकते हैं.

बंदियों को कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी

एलएडीसीएस के अधिवक्ता राजेंद्र मंडल, अरुण कुमार ओझा, अश्विनी शरण और ललन चौधरी ने बंदियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी. उन्होंने बंदियों को उपलब्ध कानूनी सहायता और उनके अधिकारों के बारे में बताया.

जेल अदालत में किसी बंदी की ओर से आवेदन नहीं दिये जाने के कारण किसी मामले पर विचार नहीं किया जा सका. कार्यक्रम का संचालन न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सहायक जेलर राजीव पासवान ने किया.

मौके पर जेलकर्मी राजीव कुमार, युसूफ आजाद, पीएलवी पांडेय शेखर प्रसाद, राहुल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे.

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