कोडरमा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन इंदरवा पंचायत भवन कोडरमा में किया गया. मौके पर एलएडीसीएस के अधिवक्ता राजेंद्र मंडल ने कहा कि अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच समन्वय आवश्यक है, तभी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है. उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी नहीं होना, किसी व्यक्ति के लिए अपराध से बचाव नहीं हो सकता है. इसलिए समाज के हर वर्ग के लोगों को कानून की बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि बाल श्रम बाल विवाह एवं बाल तस्करी कानूनन जुर्म है और इसके लिये कानून में कठोर दंड के प्रावधान हैं. उन्होंने जानकारी दी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लोगों को हर प्रकार की कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है. वहीं पैनल लॉयर की अधिवक्ता अंजली कार्तिक राणा ने कहा कि मौलिक अधिकारों का समुचित उपभोग हो सके, इसके लिये मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना आवश्यक है. कार्यक्रम का संचालन प्राधिकार के पीएलवी सुभाष राणा ने किया. उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से ही लोग अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह, दहेज़ प्रताड़ना, एसिड अटैक तथा घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित जानकारी दी. मौके महादेव रविदास पंचायत सचिव, पीएलवी प्रीति आर्या, सोनाली सिन्हा, मीरा कुमारी, मनोज कुमार, विनोद साव, राजू प्रसाद, सुखदेव राणा सहित अन्य मौजूद थे.
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