मारकर घायल करने वाले तीन आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 Feb 2025 10:01 PM
मारकर घायल करने वाले तीन आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा
कोडरमा. जान करने की नीयत से मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने मामले में दोषी करार संचित राम उर्फ होतो, कृष्णा राम एवं लक्ष्मण राम डंडाडीह निवासी को 5-5 वर्ष की सजा सुनाते हुए 5 हजार का जुर्माना भी लगाया़ जानकारी के अनुसार मामला तीन अप्रैल 2020 का है़ इसे लेकर जयनगर थाना में जगदीश यादव ने मामला दर्ज कराया था़ आवेदन में जगदीश ने कहा था कि रात्रि करीब आठ बजे मेरे करकेट के छत पर ईट फेंकने की आवाज आयी. जब उनके द्वारा यह पूछा गया कि किसने मेरे छत पर ईटा फेंका है , तो हीरो राम, कृष्णा राम, लक्ष्मण राम के अलावा 8-10 लोग तलवार, चाकू, रड, एवं लाठी लेकर मेरे घर में आ गये और जान मारने की नीयत से अरुण यादव, छेदी यादव एवं कन्हाय यादव को मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया़ स्थानीय लोगों के दौड़ने पर सभी वहां से भाग गये. अदालत में मामला आने के बाद अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोरखनाथ सिंह ने दलीलें रखीं.
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