मैग्मा फाइनांस को 42 हजार भुगतान करने का आदेश

Updated at : 07 Apr 2016 8:41 PM (IST)
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मैग्मा फाइनांस को 42 हजार भुगतान करने का आदेश

मैग्मा फाइनांस को 42 हजार भुगतान करने का आदेश कोडरमा. जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए मैग्मा फाइनांस कंपनी को अतिरिक्त भुगतान समेत मानसिक परेशानी व मुकदमा खर्च के रूप में परिवादी को 42 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई फोरम के अध्यक्ष गणपति तिवारी […]

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मैग्मा फाइनांस को 42 हजार भुगतान करने का आदेश कोडरमा. जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए मैग्मा फाइनांस कंपनी को अतिरिक्त भुगतान समेत मानसिक परेशानी व मुकदमा खर्च के रूप में परिवादी को 42 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई फोरम के अध्यक्ष गणपति तिवारी व सदस्य ममता सिंह ने करते हुए उक्त फैसला सुनाया. फोरम ने कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का भी आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार परिवादी धीरेंद्र कुमार सिंह ने परिवाद में आरोप लगाया था कि फाइनांस कंपनी उससे निर्धारित ब्याज से अधिक राशि की वसूली की है. इसके बावजूद कंपनी न तो उसे अतिरिक्त राशि और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र ही दे रही है. कंपनी उससे अतिरिक्त राशि की मांग कर रही है. परिवादी ने यह भी आरोप लगाया था कि कंपनी द्वारा रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया द्वारा निर्धारित ब्याज दर भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजकुमार सिन्हा व कंपनी के अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्रा ने दलीलें रखी.

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