खूंटी जेल अदालत: तीन बंदी हुए रिहा, न्याय प्रणाली और कानूनी अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

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जेल अदालत में उपस्थित न्यायिक अधिकारी और बंदी | Prabhat Khabar Network

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खूंटी में आयोजित जेल अदालत में तीन बंदियों को रिहा किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बंदियों को कानूनी अधिकारों और निःशुल्क सहायता की जानकारी दी.

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खूंटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के तत्वावधान में खूंटी में जेल अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान त्वरित न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए तीन मामलों की सुनवाई की गई और तीन बंदियों को कारा मुक्त करने का आदेश दिया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराना और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था.

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 निष्पक्ष एवं सुलभ न्याय है प्राथमिकता

जेल अदालत की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष रसिकेश कुमार के मार्गदर्शन में की गई. मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव ने स्पष्ट किया कि न्याय व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष और सुलभ न्याय प्रदान करना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को किसी भी सूरत में न्याय से वंचित नहीं होने दिया जाएगा.

 न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखने की अपील

कार्यक्रम के दौरान न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने बंदियों की समस्याएं विस्तार से सुनी. प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड सह मुंसिफ विद्यावती कुमारी और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित आकाश सिन्हा ने कैदियों को न्यायिक प्रक्रिया की बारीकियां समझाई. अधिकारियों ने सभी कैदियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनसे कानून पर विश्वास रखने और न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करने की अपील की.

 खूंटी में आयोजित यह जेल अदालत न केवल त्वरित न्याय का एक बेहतरीन उदाहरण बनी, बल्कि इसने कैदियों के बीच विधिक साक्षरता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी पैदा की. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की यह पहल समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

 बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार

 जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से समय-समय पर जेलों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं. खूंटी उपकारा में पहले आयोजित कार्यक्रमों में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और जेल अदालत की भूमिका की जानकारी दी जा चुकी है.

 कानूनी सहायता का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति या अन्य कठिनाइयों के कारण कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में अपने अधिकारों से वंचित न रहे. जेल में निरुद्ध बंदियों को भी अपने मामले की जानकारी हासिल करने और उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने का अधिकार है.

 जेल अदालत क्यों है जरूरी

 सामान्य अदालतों में लंबित मामलों की संख्या अधिक होने के कारण कई बार न्यायिक प्रक्रिया में समय लग सकता है. जेल अदालत जैसी पहल का उद्देश्य पात्र मामलों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत तेजी से देखने और बंदियों को राहत का अवसर उपलब्ध कराना है.

 ऐसे आयोजन बंदियों के बीच कानूनी जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करते हैं. उन्हें यह जानकारी मिलती है कि उनके मामले की स्थिति क्या है, किस स्तर पर सुनवाई हो रही है और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए किससे संपर्क किया जा सकता है.

 इस तरह के कार्यक्रम जेल में रहने वाले लोगों को कानूनी और सामाजिक व्यवस्था से जोड़ने का काम करते हैं. खासकर उन बंदियों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है, जिनके पास निजी अधिवक्ता करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं.

 न्याय तक पहुंच आसान बनाने की कोशिश

 जेल अदालत की व्यवस्था का एक अहम पक्ष यह है कि बंदियों को न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी उनके निरुद्ध रहने के दौरान ही उपलब्ध कराई जा सके. इससे उन्हें अपने मामले को समझने और कानूनी सहायता लेने में मदद मिलती है.

 जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जेलों में समय-समय पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं. ऐसे कार्यक्रमों में बंदियों को यह बताया जाता है कि जरूरत पड़ने पर वे निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए संबंधित विधिक सेवा संस्था से संपर्क कर सकते हैं.

 



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