खूंटी: मानसिक रोगियों के अधिकारों पर जागरूकता, DLSA बोला - बीमार नहीं, सम्मान के हकदार हैं, मुफ्त मिलेगी कानूनी मदद
कार्यक्रम में जानकारी देते एलएडीसी चीफ और अन्य | Prabhat Khabar Network
खूंटी में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. मरीजों और उनके परिजनों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया. जरूरत पड़ने पर मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध है.
खूंटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को सदर अस्पताल परिसर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मरीजों और उनके परिजनों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई. कार्यक्रम में बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से प्रभावित व्यक्ति भी अन्य नागरिकों की तरह अपने अधिकारों के हकदार हैं. जरूरत पड़ने पर ऐसे व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
संवेदनशील व्यवहार जरूरी
एलएडीसी चीफ राजीव कमल ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधिक सेवा संस्थाएं हमेशा सहयोग के लिए तैयार हैं.
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मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में उपलब्ध कानूनी सहायता
कार्यक्रम के दौरान मरीजों और उनके परिजनों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में उपलब्ध कानूनी सहायता और अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई. साथ ही उन्हें किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया. कार्यक्रम में डॉ. रिचर्डसन सोय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीएलवी, सदर अस्पताल की नर्स और करीब 40 से 50 मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मरीज मौजूद रहे.
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