मतदाता सूची में नाम नहीं तो न हो परेशान, खूंटी में 30 सितंबर तक मिलेगा मौका
उपायुक्त मो जावेद हुसैन | Prabhat Khabar Network
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए एक बड़ी सुविधा दी है. दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है, जिससे पात्र भारतीय नागरिक आसानी से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा या सुधार सकते हैं.
खूंटी. विशेष गहन जांच (SIR) को लेकर जिला चुनाव अधिकारी-सह-उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारत चुनाव आयोग ने वोटरों की सुविधा को देखते हुए SIR के तहत क्लेम-ऑब्जेक्शन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम न होने वाले योग्य भारतीय नागरिक ECINET के ज़रिए या संबंधित बीएलओ से संपर्क करके फॉर्म-6 और ज़रूरी घोषणा पत्र जमा करके नाम जुड़वा सकते हैं. वहीं, वोटर लिस्ट में नाम, पता या दूसरी जानकारी में सुधार और ट्रांसफर के लिए फॉर्म-8 और तय आधार पर किसी नाम पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है.
जनजातीय समुदाय से फॉर्म जमा न होने की शिकायत
उपायुक्त ने बताया कि खूंटी, अड़की और मुरहू के कुछ गांवों में आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों द्वारा गणना प्रपत्र भरकर जमा न करने की जानकारी मिली है. उन्होंने पार्टियों के प्रतिनिधियों से ऐसे योग्य नागरिकों को जागरूक करने और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने में मदद करने की अपील की.
उन्होंने कहा कि हर योग्य भारतीय नागरिक का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना उसका संवैधानिक हक है. लोकतंत्र में हिस्सेदारी के लिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना ज़रूरी है. इसीलिए कोई भी योग्य नागरिक अपने हक से वंचित न रहे.
यहां एक काल्पनिक उदाहरण है: मान लीजिए, गांव का एक युवक, सोहन, जो 18 साल का हो चुका था, वोट देने के लिए बहुत उत्साहित था. लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वाना है. उसने आखिरी तारीख का इंतज़ार किया और जब वह वोट डालने गया, तो पता चला कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है. वह बहुत निराश हुआ क्योंकि वह अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाया. यह देखकर, उपायुक्त ने सुनिश्चित किया कि सोहन जैसे सभी युवा, जो योग्य हैं, उन्हें समय पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में मदद मिले, ताकि वे अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकें.
मतदाता सूची के लिए दस्तावेजों की विस्तृत जांच जारी
SIR के तहत जिले के वोट डालने की जगहों पर नोटिस, सुनवाई, क्लेम-ऑब्जेक्शन के समाधान और कागज़ात की जांच का काम जारी है. ERO और AERO मिले कागज़ात की जांच तय नियमों के तहत कर रहे हैं.
जांच में जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या दूसरी मानी हुई पढ़ाई के प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र, वन अधिकार का प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र व PPO सहित ज़रूरी कागज़ात की जांच की जा रही है.
इसके अलावा सरकारी या स्थानीय अथॉरिटी, बैंक, डाकघर, जीवन बीमा निगम और सार्वजनिक उपक्रम (PSU) द्वारा जारी प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी ज़मीन या मकान बांटने से जुड़े प्रमाण पत्रों का भी नियमानुसार सत्यापन किया जा रहा है.
कागज़ात की जांच और सुनवाई के बाद हम योग्य वोटरों के नाम जोड़ रहे हैं, ज़रूरी सुधार कर रहे हैं और क्लेम-ऑब्जेक्शन का समाधान कर रहे हैं.
आखिरी तारीख का इंतज़ार न करने की अपील
आप सभी योग्य नागरिकों से हमारा आग्रह है कि आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें. समय रहते अपनी मतदाता सूची में अपना नाम और जानकारी ज़रूर जांच लें. मीटिंग में उप चुनाव अधिकारी समेत मान्यता प्राप्त पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
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