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मुखिया व ग्राम प्रधानों को दी गयी पेसा एक्ट की जानकारी

Updated at : 23 Aug 2025 12:04 AM (IST)
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मुखिया व ग्राम प्रधानों को दी गयी पेसा एक्ट की जानकारी

विद्यासागर. करमाटांड़ प्रखंड सभागार भवन में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में पेसा एक्ट की लोगों को जानकारी दी गयी.

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विद्यासागर. करमाटांड़ प्रखंड सभागार भवन में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में पेसा एक्ट की लोगों को जानकारी दी गयी. दूसरे दिन में मास्टर ट्रेनर सोहराब अली एवं रीजनल मैनेजर मृत्युंजय शाह ने विस्तृत रूप से सभी 18 पंचायतों के मुखिया एवं ग्राम प्रधानों को पेसा एक्ट संबंधी जानकारी दी.उन्होंने कहा कि सबसे पहले ग्राम सभा का स्थाई समिति है. ग्राम सभा स्थाई समिति आठ भाग में होती है. ग्राम रक्षा समिति, आधारभूत संरचना समिति, शिक्षा एवं न्याय समिति, निगरानी समिति, ग्राम विकास समिति, सार्वजनिक संपदा समिति, कृषि समिति, स्वास्थ्य समिति का चयन एक साल के लिए किया गया. एक साल के बाद समिति का चयन फिर से होगा. सभी समितियां में चार-चार व्यक्ति रहते हैं वर्तमान समय में पेसा कानून सिक्स राज्य में लागू है. वहीं हमारे राज्य झारखंड को लेकर और तीन राज्य में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अभी तक पेसा कानून लागू नहीं है. वहीं प्रक्रिया चल रही है जो बहुत जल्द इन चार राज्यों में भी लागू होगा. मौके पर मुखिया शांति बेसरा, मंगल सोरेन, सुनीता सोरेन, एलिजाबेथ सोरेन, ग्राम प्रधान यासीन अंसारी, सकुर अंसारी सहित दर्जनों लोग थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MANOJ KUMAR

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