पत्नी की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात व मौत मामले में पति को आठ साल की सजा

Updated at : 07 Apr 2026 8:00 PM (IST)
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पत्नी की इच्छा  के विरुद्ध गर्भपात व मौत मामले में पति को आठ साल की सजा

जामताड़ा. पत्नी की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराना और इस दौरान मौत हो जाने मामले की मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई.

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प्रतिनिधि, जामताड़ा. पत्नी की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराना और इस दौरान मौत हो जाने मामले की मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित पति कौशल कुमार साव को भारतीय दंड विधान की धारा 314 में आठ साल की कठोर कारावास और 5000 रुपये अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है. अर्थ दंड नहीं देने पर दो साल साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिलांतर्गत महेशमुंडा निवासी जितेंद्र कुमार साव ने अपनी बहन पूजा कुमारी की शादी वर्ष 2022 में नारायणपुर थाना क्षेत्र के कालीपहाड़ी निवासी कौशल कुमार साव के साथ की थी. शादी के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ. इसके बाद आरोपित पति और उसके घर वाले 50 हजार रुपये और बुलेट की मांग करने लगे. इस दौरान सूचक की बहन पुनः गर्भवती हो गयी. वे सात माह की गर्भवती थी. आरोपित पति और उसके ससुरालवाले ने मेडिकल जांच कराई तो जब पता चला पुत्री है, तो पूजा के इच्छा के विरुद्ध गर्भपात करा दिया, जिस कारण आरोपी की पत्नी पूजा कुमारी की मृत्यु हो गयी. घटना को लेकर मृतका पूजा के भाई जितेंद्र कुमार साव ने पति और सास, ससुर पर मामला दर्ज कराया. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया. सभी गवाहों के बयान सुनने के पश्चात मामला सही पाया है, जिसके बाद सजा सुनाई गयी.

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