रेफर मरीजों का दो दिन होगा इलाज
Updated at : 19 May 2017 1:30 AM (IST)
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स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने भेजा पत्र, कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निश्चित दिवस पर किया जायेगा इलाज जामताड़ा : स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कैंप के कार्यक्रम को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव सुधीर त्रिपाठी ने जिला के सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से कहा […]
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स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने भेजा पत्र, कहा
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निश्चित दिवस पर किया जायेगा इलाज
जामताड़ा : स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कैंप के कार्यक्रम को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव सुधीर त्रिपाठी ने जिला के सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से कहा है कि स्वास्थ्य कैंप में जांच के बाद रेफर मरीजों को सीएचसी में निश्चित दिवस पर प्रत्येक सोमवार एवं मंगलवार को स्वास्थ्य जांच की जायेगी. वहीं जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कैंप के रेफर मरीजों को प्रत्येक बुधवार को जांच किया जायेगा.
जिला के प्रत्येक सीएचसी और सदर अस्पताल में प्रत्येक शुक्रवार को मोतियाबिंद, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन की पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. पंचायत स्तर पर प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में दो पंजी संधारण किया जायेगा. पहला ओपीडी पंजी व दूसरा रेफरल पंजी रखा जायेगा. स्वास्थ्य शिविर में जिन मरीजों को रेफर करना है. उन्हें रेफरल पंजी में अंकित कर रेफरल स्लिप दिया जायेगा.
इसको लेकर मरीज नियत दिवस पर सीएचसी या जिला अस्पताल जायेंगे. अपर सचिव ने पत्र में यह भी कहा है कि रेफर किये गये मरीजों का मोबाइल नंबर भी रखना सुनिश्चित करें. प्रत्येक सीएससी में सप्ताह में सोमवार व मंगलवार को शिविर से रेफर किये गये रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है. सामान्य ओपीडी में अलग ओपीडी पंजी रखी जायेगी. इनकी पंक्ति भी अलग होगी.
वहीं स्वास्थ्य शिविर में रोगियों को सीएचसी से जिला अस्पताल में ओपीडी पंजी में अंकित कर रेफरल स्लिप उपलब्ध कराया जायेगा. सीएससी से जिला अस्पताल में रेफर किये गये मरीजों को आवश्यकतानुसार रेफरल एंबुलेंस सुविधा एमओआइसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा. अपर सचिव श्री त्रिपाठी ने कहा है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मासिक कैंप प्रतिवेदन एवं सीएससी, ओपीडी, आइपीडी सर्जरी रेफरल सेवा कर प्रतिवेदन प्रति माह में तीन तारीख तक सिविल सर्जन कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है.
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