जामताड़ा कोर्ट. नाला थाना कांड संख्या 199/13 मामले की अंतिम सुनवाई गुरुवार को जिला जज प्रथम विनय कुमार ने पूरी की. मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दुष्कर्म के आरोपित नाला थाना क्षेत्र मोहनपुर निवासी गौर गोप को भदवि की धारा 376 ए में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. सजा सुनाने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कारा भेज दिया गया. मामले में सरकार की ओर से कुल नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया है. क्या है घटना घटना 29 सितंबर 2013 की है. जब ममता वाहन संख्या जेएच 10 ए 6573 के चालक गोर गोप ने गर्भवती महिला को इलाज के लिए आसनसोल ले गया था. वापस लौटने के क्रम ने गोर गोप ने गाड़ी में बैठी सहिया के साथ अनेकों बार दुष्कर्म किया एवं सहिया द्वारा विरोध करने पर जाति सूचक गाली-गलौज की.
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दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
जामताड़ा कोर्ट. नाला थाना कांड संख्या 199/13 मामले की अंतिम सुनवाई गुरुवार को जिला जज प्रथम विनय कुमार ने पूरी की. मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दुष्कर्म के आरोपित नाला थाना क्षेत्र मोहनपुर निवासी गौर गोप को भदवि की धारा 376 ए में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास […]
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