वाहनों के री-सेल पर मिलने वाले मुनाफे पर ही करना होगा जीएसटी का भुगतान : राजीव अग्रवाल
Updated at : 28 Apr 2024 1:08 AM (IST)
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सिंहभूम चेंबर ऑफ भवन में सदस्यों, व्यवसायी एवं उद्यमियों की टैक्स से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए टैक्स क्लिनिक का आयोजन किया
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जमशेदपुर.
सिंहभूम चेंबर ऑफ भवन में शनिवार को सदस्यों, व्यवसायी एवं उद्यमियों की टैक्स से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए टैक्स क्लिनिक का आयोजन किया गया. चेंबर के उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान अधिवक्ता राजीव अग्रवाल एवं सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने सेक्शन-150 ऑफ जीएसटी एक्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि यह जीएसटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिस पर व्यापारियों को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. कैसे इसका निराकरण किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गयी. टैक्स क्लिनिक में एक सदस्य द्वारा वाहनों की री-सेल वैल्यू पर जीएसटी कैसे लागू होता है, इस संबंध में अपने सवाल किया, जिस पर सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने कहा कि अगर व्यवसायी जीएसटी में निबंधित हैं और वह अपने वाहन को बिक्री करता है, तो उसे केवल वाहन की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर ही जीएसटी का भुगतान करना होगा. वाहन की बिक्री से प्राप्त पूरी राशि पर नहीं. जैसे अगर एक व्यापारी का वाहन अगर 15 लाख रुपये का है और वह अपने वाहन को 16 लाख में बिक्री करता है, तो उसे केवल मुनाफे की राशि एक लाख पर जीएसटी भुगतान करना होगा. इस अवसर पर कोषाध्यक्ष सीए अनिल रिंगसिया, सीए पीयूष गोयल ने भी टैक्स क्लिनिक में उपस्थित सदस्यों की समस्याओं का समाधान किया. महासचिव मानव केडिया ने व्यवसायी एवं उद्यमियों से आग्रह किया कि वे टैक्स क्लिनिक में अवश्य आयें और अपने जीएसटी एवं अन्य टैक्स संबंधित समस्याओं का निराकरण करें. टैक्स क्लिनिक के आयोजन का उद्देश्य ही यही है कि इससे सदस्यों की समस्याओं का समाधान हो सके. इस अवसर पर पारस अग्रवाल, सीए प्रतीक अग्रवाल, पवन नरेडी, राजेश रिंगसिया, अधिवक्ता आरएस मित्रा के अलावा काफी संख्या में व्यवसायी एवं उद्यमीगण उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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