जमशेदपुर. सरायकेला की एडीजे-1 कोर्ट ने दोमुहानी डोबो फोर लेन के लिए दी गयी जमीन के एवज में धोखाधड़ी कर जमीन अधिग्रहण की राशि निकासी कर लेने के केस में आरोपी शशधर महतो की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. कोर्ट में शिकायकर्ता की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह पक्ष रखा. इससे पूर्व शशधर महतो के छोटे भाई मलिंद्र महतो ने शशधर महतो के खिलाफ डोबो फोर लेन के लिए दी गयी जमीन के एवज में सरकार से मिले अधिग्रहण राशि के 2.39 करोड़ राशि में से अधिकतर राशि की निकासी करने की शिकायतवाद दर्ज करायी थी.
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धोखाधड़ी केस में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
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