जमशेदपुर में हत्या के आरोपी को अजीवन कारावास की सजा, तीन सालों से जेल में है बंद

Narendra Dabholkar Murder Case/ File Photo
जमशेदपुर में हत्या के आरोपी सुधि मोहाली को कोर्ट ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 3 साल पहले उसने अपने फूफा की हत्या की थी.
जमशेदपुर : जमशेदपुर जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने हत्या के आरोप में जेल में बंद सुधि मोहाली को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि 3 साल पूर्व उसने पटमदा स्थित गांव में अपने फूफा की हत्या की थी. उस पर कांड संख्या 35/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस केस में आरोपी पुत्र के खिलाफ पिता ने गवाही दी थी. इसके अलावा अनुसंधान पदाधिकारी ने भी पर्याप्त सबूत के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा की थी. घटना के बाद से ही आरोपी करीब तीन सालों से घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है.
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By Sameer Oraon
इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.
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