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Jamshedpur News : पूर्वी सिंहभूम में 7000 कॉमर्शियल टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर 50 करोड़ से अधिक का बकाया

Updated at : 18 Dec 2024 10:50 PM (IST)
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Jamshedpur News : पूर्वी सिंहभूम में 7000 कॉमर्शियल टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर 50 करोड़ से अधिक का बकाया

Jamshedpur News : पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन कार्यालय से निबंधित 7000 हजार से अधिक कॉमर्शियल वाहन मालिकों पर 50 करोड़ से अधिक का टैक्स बकाया है.

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जनवरी 2025 से जिला परिवहन विभाग शुरू करेगी कार्रवाई

बकाया राशि लंबे समय से नहीं देने वालों के विरुद्ध जारी होगा नीलाम पत्रवाद

Jamshedpur News :

पूर्वी सिंहभूम जिला परिवहन कार्यालय से निबंधित 7000 हजार से अधिक कॉमर्शियल वाहन मालिकों पर 50 करोड़ से अधिक का टैक्स बकाया है. जिला परिवहन विभाग ने जिले के टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को जल्द बकाये टैक्स का भुगतान करने संबंधी नोटिस जारी की है. इस अवधि में यदि वे बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो जनवरी 2025 से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त संबंधी प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी. जिला परिवहन विभाग ने व्यक्तिगत-एसएमएस-वाट्सअप के माध्यम से और सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी डिफॉल्टर वाहन मालिकों को इस विषय में गंभीरता दिखाने को कहा है.

परिवहन विभाग ने पूर्व में आदेश जारी कर टैक्स बकाया की राशि भुगतान करने वाले वाहन मालिकों को जुर्माना की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट भी देने की घोषणा की थी. बावजूद इसके नाम मात्र के डिफॉल्टर वाहन मालिक टैक्स जमा करने के लिए आ रहे हैं. अधिकतर वाहनों में ट्रक, हाइवा, ट्रेलर, जेसीबी, बस, ऑटो, एंबुलेंस सहित अन्य शामिल है, जबकि बकाया राशि लंबे समय से नहीं देने वालों के विरुद्ध नीलम पत्रवाद की कार्रवाई शुरू की जायेगी. विभाग ने कुछ माह पूर्व वाहन मालिकों पर बकाया राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस भी किया है. जिला परिवहन कार्यालय से हाल में टैक्स डिफॉल्टरों वाहन मालिकों को अंतिम नोटिस जारी की गयी है.

क्या कहते हैं डीटीओ

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद वाहन मालिकों को मौका दिया जा रहा है. बावजूद टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि अवधि में बकाया टैक्स की राशि जमा करने वाले वाहन मालिकों को बकाया टैक्स में पर लग रहे दंड की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, मगर अवधि समाप्ति के बाद कुछ भी सुना नहीं जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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