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जमशेदपुर : शास्त्रीनगर उपद्रव मामले में अभय सिंह, सुधांशु ओझा समेत अन्य को कोर्ट से नहीं मिली जमानत

जमशेदपुर के कदमा स्थित शास्त्रीनगर में मामला शांत कराने के लिए भारी संख्या में फोर्स के साथ रैफ को भी उतारना पड़ा था. उसके बाद मामला शांत हुआ. इस उपद्रव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गये थे. स्थिति इतनी बिगड़ गयी थी कि प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लगानी पड़ी थी. इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था.

जमशेदपुर, निखिल : जमशेदपुर के कदमा शास्त्रीनगर उपद्रव मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अभय सिंह समेत अन्य को कोर्ट से झटका लगा है. जमशेदपुर स्थित एडीजे-2 की अदालत ने जेल में बंद भाजपा नेता अभय सिंंह, सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, संदीप पांडेय व अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

कोर्ट ने पुलिस से मांगी थी घायलों की इंज्यूरी रिपोर्ट

जमशेदपुर में हुई हिंसा के इस मामले में अभय सिंह की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश झा ने कोर्ट में बहस की थी. बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से पथराव व घटना में घायलों की इंज्यूरी रिपोर्ट भी मांगी थी.

इन लोगों को मिल गयी कोर्ट से जमानत

बताया जाता है कि इस मामले में अधिवक्ता चंदन चतुर्वेदी, चंदन कुमार दास, भोला लोहार, शंकर राव, कन्हैया पांडेय, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरि, राजेश चौबे को कोर्ट से जमानत मिल गयी है. गौरतलब है कि जमशेदपुर के कदमा शास्त्रीनगर उपद्रव में विवाद के बाद उपद्रव हो गया था. इसमें दोनों समुदायों की ओर से पथराव किया गया था.

लगायी गयी थी धारा 144, बंद कर दिया गया था इंटरनेट

मामला शांत कराने के लिए भारी संख्या में फोर्स के साथ रैफ को भी उतारना पड़ा था. उसके बाद मामला शांत हुआ. इस उपद्रव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गये थे. स्थिति इतनी बिगड़ गयी थी कि प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लगानी पड़ी थी. इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था. स्थिति नियंत्रित होने के बाद एसडीओ धालभूम के आदेश से इसे हटा लिया गया था.

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119 नामजद और 1200 अज्ञात लोगों पर हुई थी प्राथमिकी

इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 119 नामजद व 1200 अज्ञात लोगों पर कदमा थाने में केस किया था. जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, उनमें भाजपा नेता अभय सिंह और हिंदूवादी नेता शामिल थे. इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इन लोगों की गिरफ्तारी पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कार्रवाई को पक्षपात पूर्ण बताया था.

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