कदमा : दहेज हत्या में पति को सात साल की कारावास की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 May 2024 8:53 PM
सात साल पूर्व 28 नवंबर 2017 को दिप्ती कुमारी का शव फंदे से लटका मिला था. दिप्ती कुमारी की मौत के मामले में पिता भरत लाल ने कदमा थाना में मृतका के पति कुणाल कुमार और सास के खिलाफ दहेज हत्या का नामजद केस दर्ज करायी था.
मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर एडीजे 5 मंजू कुमारी की कोर्ट ने मंगलवार को दहेज हत्या के आरोपी कदमा रामनगर निवासी पति कुणाल कुमार को सात की कारावास की सजा सुनायी व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने 4 मई को आरोपी को दोषी करार दिया था. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत सात लोगों की गवाही हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह ने कोर्ट में पैरवी की. मालूम हो कि 28 नवंबर 2017 को दीप्ति कुमारी का शव फंदे से लटका मिला था. दीप्ति के पिता भरत लाल ने कदमा थाना में दीप्ति के पति कुणाल कुमार और सास के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था. पुलिस के अनुसंधान में सास की संलिप्तता नहीं मिली थी.
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