टेल्को : अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने का आरोपी साक्ष्य अभाव में बरी

पुलिस ने शिकायतकर्ता की फोन को खंगालने की जहमत नहीं उठायी और आरोपी के फोन में अश्लील फोटो व वीडियो भेजने का कोई प्रमाण नहीं मिला.केस होने पर आरोपी जेल गया था, फिलहाल हाइकोर्ट से जमानत पर है, जबकि पीड़िता के द्वारा केस में दिये गये बयान व उनके चाचा के बयान में फर्क था.
जमशेदपुर: साइबर क्राइम की विशेष कोर्ट एडीजे-2 न्यायाधीश आभाष वर्मा की कोर्ट ने बुधवार को टेल्को की महिला का अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने के आरोपी टेल्को निवासी रामचंद्र शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष से अधिवक्ता आलोक कुमार ने पक्ष रखा. केस में अनुसंधान पदाधिकारी के अलावा पीड़िता के पति, चाचा, देवर की गवाही हुई थी, चाचा की गवाही में और पीड़िता के द्वारा केस में फर्क था, इसका लाभ आरोपी को मिला. इसके अलावा पुलिस ने शिकायतकर्ता का फोन को खंगालने की जहमत नहीं उठायी और आरोपी के फोन में अश्लील फोटो व वीडियो भेजने का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसका लाभ आरोपी को मिला. मामला पांच वर्ष पूर्व 25 मार्च का है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










