कदमा : दहेज हत्या में पति पर दोष सिद्ध, सात को मिलेगी सजा

Updated at : 04 May 2024 7:05 PM (IST)
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कदमा : दहेज हत्या में पति पर दोष सिद्ध, सात को मिलेगी सजा

मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई

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जमशेदपुर.

कदमा रामनगर में विक्टी की मौत के मामले में एडीजे पांच मंजू कुमारी की कोर्ट ने आरोपी पति कुणाल कुमार को दहेज हत्या का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस संबंध में सात मई को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि मुकर्रर की है. इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह ने कोर्ट में पैरवी की. जानकारी के अनुसार गत 28 नवंबर 2017 को विक्टी कुमारी का शव फंदे से लटका मिला था. विक्टी की मौत के मामले में पिता भरत लाल ने कदमा थाना में मृतका के पति कुणाल कुमार और सास के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करायी थी. पुलिस की जांच में सास की संलिप्तता नहीं पायी गयी.

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