जमशेदपुर. गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक निजी स्कूल भी अब फीस बढ़ाने के मामले में स्वतंत्र नहीं होंगे. अगर उन्हें फीस बढ़ानी होगी तो इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी. राज्य मानव संसाधन विकास विभाग ने यह आदेश जारी किया है. पूर्व में झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल की ओर से सामान्य स्कूलों के लिए इस तरह का आदेश जारी किया गया था, लेकिन ट्रिब्यूनल के फंक्शन न होने के बाद सारे स्कूल हर साल फीस में अधिकतम 15 फीसदी इजाफे का फार्मूला अपना रहे हैं. हालांकि, स्कूल किस वजह से फीस में इजाफा कर रहे हैं, उन्हें यह स्पष्ट करना है. वहीं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक निजी स्कूलों को इस आदेश से मुक्त रखा गया था, लेकिन हाल में जारी हुए आदेश के अनुसार अब ऐसा नहीं होगा. इन स्कूलों को भी अब फीस तय करने से पूर्व अनुमति लेनी होगी. इससे संबंधित कॉपी के साथ अभिभावक संघ उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल से मुलाकात करेगा. वह शहर के निजी स्कूल (लोयोला, कारमेल, कॉन्वेंट, एलएफएस और संत मेरीज) पर इस नियम को लागू करने की मांग करेगा.
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फीस बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक निजी स्कूल भी लेंगे अनुमति
जमशेदपुर. गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक निजी स्कूल भी अब फीस बढ़ाने के मामले में स्वतंत्र नहीं होंगे. अगर उन्हें फीस बढ़ानी होगी तो इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी. राज्य मानव संसाधन विकास विभाग ने यह आदेश जारी किया है. पूर्व में झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल की ओर से सामान्य स्कूलों के लिए इस […]
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