विद्यापतिनगर में लीज की जमीन से अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश

Updated at : 11 Feb 2020 1:17 AM (IST)
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विद्यापतिनगर में लीज की जमीन से अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश

जमशेदपुर : विद्यापति नगर में टाटा लीज की जमीन पर कराये गये अवैध निर्माण को अपर उपायुक्त ने तोड़ने का आदेश दिया है. यह जमीन टाटा लीज की (एपेंडिक्स डी) की है, जिसकी बंदोबस्ती के लिए विद्यापति नगर निवासी देव नारायण सिंह ने अंचल कार्यालय को आवेदन दिया था. 5.93 डिसमिल (जमशेदपुर वार्ड नंबर 12, […]

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जमशेदपुर : विद्यापति नगर में टाटा लीज की जमीन पर कराये गये अवैध निर्माण को अपर उपायुक्त ने तोड़ने का आदेश दिया है. यह जमीन टाटा लीज की (एपेंडिक्स डी) की है, जिसकी बंदोबस्ती के लिए विद्यापति नगर निवासी देव नारायण सिंह ने अंचल कार्यालय को आवेदन दिया था.

5.93 डिसमिल (जमशेदपुर वार्ड नंबर 12, खाता नंबर 61, प्लॉट नंबर 6737) जमीन के एवज में 1,26,078 रुपये सलामी राशि जमा लेकर अंचल कार्यालय ने बंदोबस्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी. इस बीच राजस्व कर्मचारी ने जांच रिपोर्ट देकर बताया कि जमीन टाटा लीज (एपेंडिक्स डी) की जमीन है. इसके बाद प्रशासन ने लीज बंदोबस्ती रोकते हुए आवेदक से ली गयी सलामी की राशि वापस करने की कार्रवाई शुरू की.
27 दिसंबर 2019 को सीओ ने थाना प्रभारी को पत्र लिखकर जमीन पर हो रहे निर्माण को रोकने को कहा. गलत तरीके से लीज बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू करने अौर रोक के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने के विरोध में विद्यापतिनगर निवासी क्रांति सिंह ने 17 जनवरी को उपायुक्त कार्यालय पर अनशन दिया था. इस पर उपायुक्त ने अपर उपायुक्त से जांच करने को कहा.
अपर उपायुक्त के निर्देश पर अंचलाधिकारी से जांच कर रिपोर्ट में बताया कि भूलवश लीज जमीन की लीज बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू करते हुए शुल्क जमा लिया गया था, जबकि यह टाटा लीज की जमीन है. इसके बाद यहां चल रहे निर्माण को अवैध बताते हुए तोड़ने का आदेश दिया गया है. दरअसल, सरकार ने 22 फरवरी 2018 को अधिसूचना जारी कर सरकारी जमीन पर एक जनवरी 1985 के पूर्व से घर बना कर रह रहे लोगों को अधिकतम दस डिसमिल जमीन का आवासीय उद्देश्य से लीज बंदोबस्ती करने का आदेश जारी किया था.
इस आदेश के आलोक में लगाये गये कैंप में विद्यापति नगर निवासी देव नारायण सिंह ने 5.93 डिसमिल (जमशेदपुर वार्ड नंबर 12, खाता नंबर 61, प्लॉट नंबर 6737) जमीन की लीज बंदोबस्ती करने के लिए आवेदन दिया था. इस पर अंचल कार्यालय ने 1,26,078 रुपये सलामी राशि लेकर बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की थी.
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