डॉ मिर्जा को उम्रकैद, फैसला सुन चेहरे पर छायी मायूसी
Updated at : 04 Jan 2020 3:53 AM (IST)
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जमशेदपुर : मेडिट्रिना अस्पताल की अॉपरेशन मैनेजर चयनिका हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया. एडीजे वन राधा कृष्ण की अदालत ने आरोपी डॉ मिर्जा को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि चयनिका के पिता अरुण कुमार को मुआवजे के रूप […]
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जमशेदपुर : मेडिट्रिना अस्पताल की अॉपरेशन मैनेजर चयनिका हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया. एडीजे वन राधा कृष्ण की अदालत ने आरोपी डॉ मिर्जा को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि चयनिका के पिता अरुण कुमार को मुआवजे के रूप में दी जायेगी. बता दें कि 3 नवंबर 2017 की रात चयनिका की हत्या कर दी गयी थी.
4 नवंबर को अहले सुबह पुलिस को टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर बंद एक बैग में चयनिका का शव मिला था. तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था. इस मामले में अपर लोक अभियोजक आरएन तिवारी ने कोर्ट में पैरवी की थी. सजा सुनाने के दौरान डॉ मिर्जा भी कोर्ट में मौजूद था और सजा सुनते ही उनके चेहरे पर मायूसी छी गयी.
कोर्ट के फैसले के बाद डॉ मिर्जा को कोर्ट हाजत में बंद कर दिया गया, जिसके बाद उसको घाघीडीह जेल भेज दिया गया. इधर, कोर्ट के फैसले से चयनिका के परिजन खुश है. कोर्ट ने 21 दिसंबर को आरोपी को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने उन्हें धारा 302 (हत्या) और धारा 201 साक्ष्य छुपाने में दोषी पाया है. मामले में अदालत में 13 लोगों की गवाही हुई थी.
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