₹ 102 म्यूनिसिपल कंट्रीब्यूशन और ₹ 3 कंजरवेंसी चार्ज अब देना होगा
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टाटा स्टील का लैंड एंड मार्केट विभाग सब लीजधारियों को जारी कर रहा नोटिस जमशेदपुर :टाटा स्टील के लैंड एंड मार्केट डिपार्टमेंट के हेड की ओर से शहर के अलग-अलग इलाके के सब लीजधारकों को नोटिस जारी किया जा रहा है. इसमें झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के प्रावधानों के आलोक में एक अप्रैल 2019 से […]
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टाटा स्टील का लैंड एंड मार्केट विभाग सब लीजधारियों को जारी कर रहा नोटिस
जमशेदपुर :टाटा स्टील के लैंड एंड मार्केट डिपार्टमेंट के हेड की ओर से शहर के अलग-अलग इलाके के सब लीजधारकों को नोटिस जारी किया जा रहा है. इसमें झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के प्रावधानों के आलोक में एक अप्रैल 2019 से लागू नयी दरों के आधार पर नागरिक सुविधाअों के लिए म्युनिसिपल बिल का भुगतान करने के लिए कहा गया है.
लीजधारियों से कहा गया है कि आने वाले बिल नयी दरों के आधार पर ही भेजे जायेंगे. संबंधित पत्र में टाटा स्टील व झारखंड सरकार के बीच लीज एग्रीमेंट के प्रावधानों का हवाला देते हुए बिहार एंड ओड़िशा म्युनिसिपल एक्ट 1922 के आधार पर तैयार झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 की संशोधित नियमावली 2016 में किये गये प्रावधान के आधार पर 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी नये म्युनिसिपल चार्ज के आधार पर बिल भुगतान के लिए कहा गया.
जानकारी के लिए कंपनी की ओर से दो अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किये जा रहे हैं. पत्र में कहा गया है कि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ बजे से छह बजे तक इस बारे में सब लीजधारी जानकारी ले सकते हैं. पत्र में सब लीज होल्डिंग के भौतिक सत्यापन के बारे में भी जानकारी दी गयी है.
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