जमशेदपुर : दर्श चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा

Updated at : 01 Dec 2018 9:43 AM (IST)
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जमशेदपुर : दर्श चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा

जमशेदपुर : भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के अध्यक्ष व सूचना अधिकार कार्यकर्ता दर्श चौधरी के खिलाफ अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) ने कार्रवाई की अनुशंसा की है. उपायुक्त को भेजी रिपोर्ट में एडीएम ने कहा है कि दर्श चौधरी ने एमजीएम मेडिकल अस्पताल के चिकित्सकों, शिक्षकों या अधीक्षक, प्राचार्य यहां तक कि […]

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जमशेदपुर : भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के अध्यक्ष व सूचना अधिकार कार्यकर्ता दर्श चौधरी के खिलाफ अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) ने कार्रवाई की अनुशंसा की है.
उपायुक्त को भेजी रिपोर्ट में एडीएम ने कहा है कि दर्श चौधरी ने एमजीएम मेडिकल अस्पताल के चिकित्सकों, शिक्षकों या अधीक्षक, प्राचार्य यहां तक कि अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ झूठी व तथ्यहीन शिकायत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से की है. दर्श चौधरी की ओर से प्रस्तुत पैथोलॉजी रिपोर्ट जांच में फर्जी पायी गयी. रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना सबूत विभिन्न स्तर पर परिवाद पत्र समर्पित कर एमजीएम के चिकित्सकों व कर्मियों को परेशान किया जा रहा है.
ऐसा कर सरकारी कार्य में बाधा डालने का लगातार प्रयास किया जा रहा. एडीएम ने इसके लिए दर्श चौधरी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्श चौधरी व उनके साथियों ने अस्पताल की महिला चिकित्सक के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की. महिला चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों के साथ छेड़खानी की घटना की प्राथमिकी साक्ष्य के साथ आइएमए के डॉ मृत्युंजय सिंह व उनकी पत्नी रीना सिंह ने थाने में दर्ज करायी. पुलिस जांच में भी दोनों को डराने, धमकाने व गाली गलौज करने की पुष्टि हुई है. एडीएम ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक से अनुरोध करने की बात कही है.
कहा गया है कि दर्श चौधरी ने कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक व कर्मियों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि उच्च पदाधिकारियों सहित अपर मुख्य सचिव के खिलाफ भी आरोप लगाये हैं. दर्श चौधरी द्वारा कई आवेदन पत्र के माध्यम से आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी गयी है, जो उनके स्वस्थ मानसिकता का परिचायक नहीं है.
एडीएम ने मामले की सक्षम प्राधिकार से जांच कराने की अनुशंसा की है. एडीएम ने दर्श चौधरी द्वारा चलाये जा रहे गैर निबंधित संस्थान के साथ फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए धारा 420 के तहत कार्रवाई करने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक से अनुरोध करने की अनुशंसा की है.
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