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आतंकी शामी की सीजेएम कोर्ट में पेशी, केस कमिटमेंट

Updated at : 09 Nov 2018 3:55 AM (IST)
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आतंकी शामी की सीजेएम कोर्ट में पेशी, केस कमिटमेंट

जमशेदपुर : हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार अलकायदा (एक्यूआइएस) के संदिग्ध आतंकी व बिष्टुपुर धातकीडीह निवासी आतंकी अब्दुल शामी की दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट में पेश किया. उसे पुलिस सुबह ग्यारह बजे लेकर कोर्ट पहुंची. दो घंटे तक अब्दुल शामी कोर्ट में रहा. कोर्ट ने बिष्टुपुर थाना में […]

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जमशेदपुर : हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार अलकायदा (एक्यूआइएस) के संदिग्ध आतंकी व बिष्टुपुर धातकीडीह निवासी आतंकी अब्दुल शामी की दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट में पेश किया. उसे पुलिस सुबह ग्यारह बजे लेकर कोर्ट पहुंची. दो घंटे तक अब्दुल शामी कोर्ट में रहा. कोर्ट ने बिष्टुपुर थाना में 20 जनवरी 2016 को आतंकी संगठन से जुड़े रहने, विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए केस कमिटमेंट किया.
मामले में अब्दुल रहमान कटकी (ओड़िशा), ओल्ड पुरुलिया रोड के राजू उर्फ नसीम, धतकीडीह रज्जाक र्क्वाटर निवासी अहमद मदूस को आरोपी बनाया गया है. अब मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत करेगी. अगली तारीख 10 दिसंबर को निर्धारित है. कोर्ट में पेशी के बाद अब्दुल शामी को पुलिस बिष्टुपुर थाना ले गयी, जहां से रात में ट्रेन से उसे दिल्ली ले जाया गया.
दिल्ली पुलिस की टीम बुधवार की रात साढ़े बारह बजे ट्रेन से अब्दुल शामी को लेकर जमशेदपुर पहुंची थी. रातभर उसे बिष्टुपुर थाना में रखा गया और गुरुवार सुबह अदालत में पेशी की गयी. दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 18 जनवरी 2016 को अब्दुल शामी को हरियाणा के मेवात में पकड़ा था. उड़ीसा के भुवनेश्वर से 15 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार अब्दुल रहमान कटकी के निशानदेही पर पुलिस अब्दुल शामी तक पहुंची थी. अब्दुल शामी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस तथा स्थानीय पुलिस की टीम ने ओल्ड पुरुलिया रोड के राजू उर्फ नसीम, अहमद मदूस को धातकीडीह रज्जाक र्क्वाटर से गिरफ्तार किया था.
12 व 25 अक्तूबर को भी हो चुकी है पेशी. दिल्ली पुलिस की टीम द्वारा अब्दुल शामी को 12 अक्तूबर और 25 अक्तूबर को भी जमशेदपुर कोर्ट लाया गया था. 12 अक्तूबर को ट्रेन विलंब होने की वजह से कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी. 25 अक्तूबर को अब्दुल शामी को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जज के नहीं रहने के कारण केस कमिटमेंट नहीं हो सका था.
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