मारपीट करने वाले को जमानत, गार्ड गया जेल
Updated at : 11 Jul 2018 6:40 AM (IST)
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जमशेदपुर : बिष्टुपुर लाइट सिग्नल के पास कुलदीप संस के कर्मचारी मनोहर गोप से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड निवासी राम गोपाल शर्मा और महावीर कुमार शर्मा को थाना से जमानत दे दी गयी है. वहीं दूसरी मनोहर से मारपीट की घटना के बाद कुलदीप संस के गार्ड बजरंग शर्मा […]
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जमशेदपुर : बिष्टुपुर लाइट सिग्नल के पास कुलदीप संस के कर्मचारी मनोहर गोप से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड निवासी राम गोपाल शर्मा और महावीर कुमार शर्मा को थाना से जमानत दे दी गयी है. वहीं दूसरी मनोहर से मारपीट की घटना के बाद कुलदीप संस के गार्ड बजरंग शर्मा द्वारा बंदूक से गोली चलाने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
इस संबंध में बिष्टुपुर थाना में कार चालक सह कदमा केजर बंग्ला के आउट हाउस में रहने वाले राहुल राजहंस के बयान पर गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. इधर, जांच में पुलिस को बंदूक का लाइसेंस श्रीनगर से जारी होने के दस्तावेज मिले हैं. पुलिस के मुताबिक लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया का है. फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है.
मालूम हो कि बागबेड़ा सीपी टोला में मकान विवाद को लेकर नौ जुलाई की दिन के सवा 12 बजे मनोहर गोप को दुकान से बाहर बुलाकर राम गोपाल शर्मा और महावीर कुमार शर्मा ने मारपीट की. शोरगुल के बाद भीड़ जुटी ने मनोहर से मारपीट करने वाले की पिटाई कर दी. मामला बिगड़ता देख सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के गेट के बाहर खड़े गार्ड द्वारा दो राउंड फायरिंग की गयी. एक गोली हवा में चलायी और दूसरी गोली सड़क से गुजर रही कार की पिछली सीट की खिड़की के आर-पार हो गयी थी. घटना के बाद पुलिस मारपीट करने वाले और फायरिंग करने वाले गार्ड को गिरफ्तार कर थाने ले गयी थी.
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