प्रभात खबर में छपी थी खबर
जमशेदपुर : वर्ष 2015 में बागबेड़ा थाने में दो बाल अभियुक्तों के पैर में हथकड़ी और रस्सी बांधने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.
नोटिस में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक पीड़ितों को 25 हजार का भुगतान क्यों नहीं होना चाहिए? अायोग ने पीड़ित को 25 हजार रुपया मुआवजा देने की अनुशंसा की है. साथ ही एसएसपी, पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से दोषी पुलिस अधिकारियों पर की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी गयी है.
गौरतलब है कि बागबेड़ा पुलिस ने मई 2015 में गांधीनगर से दो नाबालिग बच्चों को उठाया था. पुलिस ने एक ही हथकड़ी में दोनों बच्चों को बांध कर रखा था. इस तस्वीर को प्रभात खबर ने प्रथम पेज पर प्रकाशित किया था. अखबार में खबर छपने के बाद जेएचआरसी प्रमुख मनोज मिश्रा ने इसकी शिकायत एनएचआरसी से की थी.