आवंटित खनन क्षेत्र में नहीं किया गया उत्खनन, लेकिन हर साल जमा किया चालान
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विभाग ने 9.56 करोड़ का दावा ठोका
आवंटित खनन क्षेत्र में नहीं किया गया उत्खनन, लेकिन हर साल जमा किया चालान दूसरे स्थान से उत्खनन में चालान का करता था उपयोग, जांच में हुआ खुलासा जमशेदपुर : चाकुलिया में अवैध खनन के मामले में जुगसलाई ग्वाला पाड़ा रोड स्थित गौरव इंटरप्राइजेज को जिला खनन पदाधिकारी ने नोटिस भेजा है तथा जुर्माने के […]
दूसरे स्थान से उत्खनन में चालान का करता था उपयोग, जांच में हुआ खुलासा
जमशेदपुर : चाकुलिया में अवैध खनन के मामले में जुगसलाई ग्वाला पाड़ा रोड स्थित गौरव इंटरप्राइजेज को जिला खनन पदाधिकारी ने नोटिस भेजा है तथा जुर्माने के रूप में 9 करोड़ 55 लाख 48 हजार 936 रुपये का भुगतान करने को कहा है.
क्या है मामला
जिला खनन पदाधिकारी वेंकटेश प्रसाद ने भेजे अपने नोटिस में कहा है कि उन्होंने गौरव इंटरप्राइजेज के खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था. इस दौरान पाया कि खनन क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया था, लेकिन उनके द्वारा दाखिल मासिक विवरणी और विभिन्न कार्य विभागों से प्राप्त पत्थर खनिज के परिवहन चालान के मासिक विवरणी से पता चला है
कि जून 2016 से मई 2017 तक पत्थर खनिज का 58522.758 घनत्व मीटर प्रेषण किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कहीं अन्यत्र जगह से अवैध पत्थर का उत्खनन किया गया है. यह झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली का उल्लंघन है. इसके तहत 816.34 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से खनिज मूल्य की दोगुनी राशि के बराबर दंड भुगतान करना होगा. नोटिस में 15 दिनों के भीतर सरकार के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से ही इसकी राशि जमा करने को कहा गया है. नहीं तो उनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर किया जायेगा.
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