झारखंड की एक महिला मुखिया पर गिरी गाज, सस्पेंड करने के साथ वित्तीय शक्तियां जब्त

झारखंड पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश
Woman Mukhiya Suspended: झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड की अलपिटो पंचायत की मुखिया सुमिता देवी पर गाज गिरी है. उनकी वित्तीय शक्ति जब्त करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है. झारखंड पंचायती राज विभाग ने इस बाबत कार्रवाई की है. हजारीबाग डीसी की रिपोर्ट के आलोक में यह कार्रवाई की गयी है. इन पर 22 लाख रुपए से अधिक की अनियमितता का आरोप है.
Woman Mukhiya Suspended: हजारीबाग-झारखंड पंचायती राज विभाग ने हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड की अलपिटो पंचायत की मुखिया सुमिता देवी की वित्तीय शक्ति जब्त करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है. 15वें वित्त, मनरेगा और अन्य मदों से विकास योजनाओं में अनियमितता पाये जाने पर मुखिया के खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है. मुखिया पर 22 लाख 95 हजार रुपए की अनियमितता का आरोप है. इस कार्य में मुखिया के अलावा उनके पति और पंचायत सचिव की संलिप्तता पायी गयी है.
हजारीबाग डीसी की रिपोर्ट पर एक्शन
हजारीबाग उपायुक्त ने इस संबंध में 21 अप्रैल 2025 को झारखंड पंचायती राज विभाग को सूचित किया था. उपायुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर अलपिटो पंचायत में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता पायी गयी थी. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16 योजनाओं के क्रियान्वयन में लाभुक समिति को भुगतान नहीं कर किसी एक व्यक्ति नारायण यादव के खाते में राशि जमा की गयी थी.
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निलंबित करते हुए वित्तीय शक्तियां ले ली गयीं वापस
गड़बड़ी को लेकर मुखिया सुमिता देवी से सात दिसंबर 2024 को स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन मुखिया ने अपना पक्ष और स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया. इसके बाद झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम 2001 एवं विभागीय आदेश संख्या-26 में निहित प्रावधानों और उपायुक्त की अनुशंसा के आलोक में मुखिया को निलंबित करते हुए सारी वित्तीय शक्तियां वापस ले ली गयी हैं.
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By Guru Swarup Mishra
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