10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

हम नाम के फेर में फंसा बैंक, उपभोक्ता फोरम ने की कार्रवाई

बीओआइ मांझाटोली के प्रबंधक के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम का आदेश

बीओआइ मांझाटोली के प्रबंधक के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम का आदेश प्रतिनिधि, गुमला गुमला जिला उपभोक्ता फोरम ने प्रबंधक बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा मांझाटोली को खाताधारी जयमुनी कुमारी पिता बलभद्र सिंह निवासी रमजा थाना रायडीह के खाता नंबर 49901011004747 से दूसरे खाताधारी जयमुनी कुमारी पिता देवराज चीक बड़ाइक हेसाग चीरोटोली को राशि भुगतान किये जाने के खिलाफ सराहनीय निर्णय पारित किया है. उल्लेखनीय है कि जयमुनी कुमारी पिता बलभद्र सिंह ने मांझाटोली के बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा में बचत खाता खोली थी. जिसमें सुकन्या योजना छात्रवृत्ति के अलावा नकद राशि जमा होता था. जब छात्रा जयमुनी कुमारी को बैंक ने केवाइसी कराने का आदेश दिया, तो उन्होंने अपना आधार कार्ड देकर प्रक्रिया पूरी करायी. लेकिन बैंक की गलती के कारण जयमुनी कुमारी का केवाइसी हेसाग में रहने वाली दूसरे खाताधारी जयमुनी कुमारी के नाम केवाइसी हो गया. जिसके कारण रमजा की रहने वाली जयमुनी कुमारी हेसाग में रहने वाली जयमुनी कुमारी के खाते में जमा राशि की निकासी करने लगी. जब रमजा की जयमुनी कुमारी को यह एहसास हुआ कि उसके खाते से राशि की अधिक निकासी होने लगी है, जिसे वह नहीं निकाली है तो उसने बैंक ऑफ इंडिया शाखा मांझाटोली जाकर प्रबंधक से शिकायत की. लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी. जयमुनी ने उपायुक्त गुमला को भी आवेदन देकर उनके राशि की भरपाई कराने का आग्रह किया. फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. लाचार होकर जयमुनी कुमारी ने शाखा प्रबंधक को एक प्लीडर नोटिस भेजा. फिर भी बैंक ने ना तो नोटिस का जवाब दिया और ना ही राशि की भरपाई की. परिणाम स्वरूप जयमुनी कुमारी ने दो अगस्त 2024 को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करायी. मामले की सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय, सदस्य सरला गंझू और सैयद अली हसन फातमी ने मामले का विवेचन करते हुए निर्णय सुनाते हुए कहा कि रमजा की जमुनी कुमारी के खाते से निकाली गयी राशि 18100 के साथ-साथ मानसिक व शारीरिक परेशानी के लिए 2000 और कानूनी खर्च के लिए 1000 यानि कुल 21100 रुपये का भुगतान 45 दिनों के अंदर बैंक करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel