ePaper

Gumla : बेटी के साथ करता था गंदा काम, कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा

Updated at : 10 Oct 2018 6:51 PM (IST)
विज्ञापन
Gumla : बेटी के साथ करता था गंदा काम, कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा

गुमला : गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश लोलार्क दुबे की अदालत ने गुमला शहर के चर्चित दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने लक्ष्मण नगर निवासी ब्रह्मानंद लोहरा को अपने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया. कोर्ट ने आरोपी ब्रह्मानंद को धारा 376 के तहत सश्रम […]

विज्ञापन

गुमला : गुमला के अपर सत्र न्यायाधीश लोलार्क दुबे की अदालत ने गुमला शहर के चर्चित दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने लक्ष्मण नगर निवासी ब्रह्मानंद लोहरा को अपने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया.

कोर्ट ने आरोपी ब्रह्मानंद को धारा 376 के तहत सश्रम आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) की सजा सुनायी है. इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. पीड़िता को प्रतिकर देने की भी अनुशंसा की गयी.

सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की. जानकारी के अनुसार, कलयुगी पिता ब्रह्मानंद द्वारा अपनी ही 10 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया व अश्लील वीडियो दिखाता था.

घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता को धमकी देता था कि वह अपनी मां को कुछ नबताये. एक दिन मासूम ने अपनी मां को इसके बारे में बता दिया. इसके बाद पीड़िता की मां ने अपने पति ब्रह्मानंद के खिलाफ गुमला थाना में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म होने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

इस संबंध में पीड़िता की मां ने गुमला थाना में 14 जुलाई, 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना के समय पीड़िता 10 वर्ष की थी. वह पांचवीं में पढ़ती थी. पीड़िता व उसका परिवार लक्ष्मण नगर में किरायेके मकान में रहता था. मां व छोटा भाई जब घर से कहीं जाते थे, इसका फायदा उठाकर ब्रह्मानंद लोहरा अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म करता था. दो महीने बाद लड़की ने तंग आकर अपनी मां को पूरे वाकये के बारे में बता दिया.

वासना की आग में पिता बना वहशी

घटना वर्ष 2014 की है. पिता के द्वारा अपनी ही बेटी से दुष्कर्म के बारे में लोगों को जानकारी हुई, तो गुमला शहर के लोग आक्रोशित हो गये. स्थानीय लोगों ने दुष्कर्मी पिता की जमकर पिटाईकी थी. बाद में बच्ची की मां ने थाना में अपने दुष्कर्मी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी और अंतत: पापी पिता को कोर्ट ने सजा सुना दी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola