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विधिक जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को किया गया जागरूक

Updated at : 24 Nov 2025 11:00 PM (IST)
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विधिक जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को किया गया जागरूक

बाल विवाह और मोबाइल सुरक्षा पर दिया गया जोर

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गोड्डा सदर प्रखंड के मछिया सिमरड़ा पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अधिकार मित्र इंतेखाब आलम ने स्थानीय लोगों को कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और सामाजिक कुप्रथाओं से संबंधित जानकारी दी. कार्यक्रम में 26 नवंबर को मछिया सिमरड़ा पंचायत भवन में आयोजित होने वाले आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों को दी गयी. अधिकार मित्र ने बाल विवाह को लेकर बताया कि राज्य में इसके मामले सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि महिलाएं इस कुप्रथा पर लगाम लगा सकती हैं. बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसमें शामिल होने वाले दोनों पक्ष, पंडित, मौलवी और बाराती को सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है. उन्होंने मोबाइल का सोच-समझकर उपयोग करने की जरूरत पर बल दिया. किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना बैंक खाता, एटीएम नंबर, आधार नंबर आदि साझा न करने की सलाह दी. बच्चों के मोबाइल उपयोग पर नजर रखने की भी जरूरत बतायी. अधिकार मित्र ने बताया कि डायन कहकर गाली देना दंडनीय अपराध है और वैज्ञानिक युग में डायन, भूत, प्रेत, ओझा-गुणी आदि को मान्यता नहीं दी जाती. छोटे-छोटे विवादों को आपसी समझौते से हल करने और सामुदायिक पहल करने की भी सलाह दी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJEET KUMAR

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