सार्वजनिक संस्थानों में हरहाल में लगायें सीसीटीवी : एसडीओ

रत्नेश्वरधाम मंदिर परिसर में नहीं लगाया गया है सीसीटीवी कैमरा
सदर एसडीओ वैद्यनाथ उरांव ने अब अनुमंडल क्षेत्र में सभी सार्वजनिक संस्थानों माल, बैंक, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शराब की दुकानें, बस स्टैंड, ज्वेलरी दुकानों आदि में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने का निर्देश दिया है. एसडीओ ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत इस मामले में सभी जिम्मेवार सार्वजिनिक संस्थानों को यह निर्देश दिया है, ताकि लोगों में असुरक्षा की भावना नहीं हो. बताया कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि कुछ सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है. इससे आये दिन आपराधिक गतिविधियां घट रही हैं. इस पर किसी का ध्यान नहीं है. ऐसे में अपराधी घटना करने की फिराक में रहते हैं. साथ ही इससे जानमाल की क्षति बनी रहती है. बताया कि कम से कम सीसीटीवी कैमरा लगाने से लोगो में सुरक्षा की भावना होगी. इस दिशा में सभी सार्वजनिक संस्थानों को निर्देशित किया कि वे अपने संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगायें. साथ ही उच्च गुणवत्ता के कैमरे को लगाये जाने का निर्देश दिया. साथ ही किसी आपराधिक घटना घटित होने पर समय पर पुलिस को वीडियो फुटेज उपलब्ध कराये जाने को भी कहा गया. हालांकि यह बताया गया है कि कैमरा लगाने के समय यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी की निजता का हनन नहीं हो. साथ ही और भी जरूरी निर्देश दिये गये. मालूम हो कि रत्नेश्वरधाम मंदिर परिसर में किसी प्रकार का सीसीटीवी कैमरा आदि नहीं लगाया गया है. इससे बीते दिन चेन स्नेचिंग की घटना में आरोपियों की पहचान नहीं की जा सकी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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