स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी रितिक भारती को दोषी पाकर सजा दी है. कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. हालांकि कोर्ट ने आरोपी को अन्य धारा में भी दोषी पाकर सजा दी है और सभी सजा साथ साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी रितिक भारती बिहार राज्य के बांका जिला अन्तर्गत बौंसी प्रखंड के बभनगामा गांव का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध नाबालिग पीड़िता ने पथरगामा थाना में नामजद प्राथमिकी संख्या 46/24 दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता और आरोपी रितिक भारती के बीच मोबाईल पर सम्पर्क हुआ एवं शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने पीड़िता को अपने भाभी के घर पथरगामा बुलाया. 22 फरवरी 2024 को पीड़िता आरोपी के कहने पर पथरगामा आयी तो उसके साथ आरोपी शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया. संयोग से पीड़िता गर्भवती हो गयी. एक महीने बाद जब पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसने आरोपी को शादी करने कहा. तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया और बोला कि गर्भपात करवालो. वहीं पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि थाना पुलिस करोगी तो तुम्हारे छोटे भाई को मार देंगे. नहीं तो स्वयं जहर खाकर मर जायेंगे और तुमको फंसा देंगे. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता का मोबाईल छीनकर फोटो डिलीट कर दिया था. दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और घटना सही पाकर कोर्ट में चार्ज सीट आरोपी के विरुद्ध दाखिल की. मुकदमा विचारण के दौरान कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही हुई जिसके आधार पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसला की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी भेजी है और आदेश दिया है कि नाबालिग पीड़िता को सरकार द्वारा मुआवजा योजना के तहत मिलने वाली राशि दिलाने में पहल की जाये.
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