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पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद मिश्रा की कोर्ट ने शनिवार को गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को पूर्व विधायक के अग्रिम जमानत के मामले में कोर्ट में […]

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद मिश्रा की कोर्ट ने शनिवार को गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को पूर्व विधायक के अग्रिम जमानत के मामले में कोर्ट में करीब 45 मिनट तक दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस चली. कोर्ट ने पूरी बहस सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट में चली बहस के दौरान सरकार की ओर से लोक अभियोजक हीरालाल सिंह व सूचक पक्ष की ओर से भागलपुर कोर्ट के अधिवक्ता आशुतोष कुमार राय एवं बचाव पक्ष की ओर से सेवानिवृत्त जिला जज सह पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता ओमप्रकाश पांडेय,
बिहार बार काउंसिल के उपाध्यक्ष सह भागलपुर के अधिवक्ता कामेश्वर पांडेय व बांका कोर्ट के अधिवक्ता आनंद देव चौधरी व ज्योतिनंदन झा ने हिस्सा लिया. बताया जा रहा है कि कोर्ट में करीब 45 मिनट तक चली बहस में पुलिस द्वारा जमा की गयी डायरी में पूर्व विधायक पर कंडिका 14 में 12 अापराधिक मामले, कंडिका 77 में 19 अन्य मुकदमा पर अधिवक्ताओं ने अपनी दलील दी. साथ ही 2014-15 में पूर्व विधायक पर चुनाव आचार संहिता के तीन अन्य केस लंबित होने की बात भी सामने आयी है.
बचाव पक्ष के वकील ने अपने दलील में पूर्व विधायक के कई मामले में जमानत मिल जाने की बात कोर्ट को बतायी, लेकिन साक्ष्य नहीं रहने पर कोर्ट ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया. मालूम हो कि पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत के लिए बांका कोर्ट में 18 मई को एक याचिका दायर किया गया था. जिस याचिका पर 24 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से डायरी की मांग की गयी थी. इसके बाद शनिवार को हुई बहस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी
फरार सीके राय पर पुलिस की बढ़ी दबिश
फर्जीवाड़ा मामला
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