राहजनी के दो मामले में दो की जमानत खारिज

Updated at : 07 May 2017 5:48 AM (IST)
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राहजनी के दो मामले में दो की जमानत खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने शनिवार को राजहनी मामले में जेल में बंद दो आरोपित की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. पथरगामा थाना कांड संख्या 149/16 के अप्राथमिकी आरोपित रतन सिंह को पुलिस ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया है. […]

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गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने शनिवार को राजहनी मामले में जेल में बंद दो आरोपित की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. पथरगामा थाना कांड संख्या 149/16 के अप्राथमिकी आरोपित रतन सिंह को पुलिस ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया है. दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि सप्रदना स्वरती फाइनेंस लिमिटेड गोड्डा के कर्मचारी नितेश कुमार साह वरण महेशपुर से वसूली कर लौट रहे थे.

15 दिसंबर 2016 को बसंतराय थाना बोर्ड से 20 गज दूर मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने धक्का मारकर गिरा दिया तथा 66 हजार रुपये की छिनतई कर ली. इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की गयी थी. अनुसंधानकर्त्ता ने रतन सिंह को गिरफ्तार किया था. वहीं पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 118/16 के अनुसार एसकेएस भारत फाइनेंस हंसडीहा के कर्मचारी विश्वजीत भंडारी को मुधकुप्पी मदरसा के नजदीक अज्ञात ने रूकने के लिए इशारा किया. मोटरसाइकिल रूकने पर पिस्तौल का भय दिखाकर उसे मदरसा ले गया और 52 हजार रुपये, सेमसंग कंपनी का टैब, नोकिया मोबाइल लूट लिया. विश्वजीत भंडारी ने अज्ञात तीन अपराधियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया. इस मामले में अनुसंधानकर्त्ता ने मधुकुप्पी गांव के युसूफ अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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