हत्यारे पति की नियमित जमानत अरजी खारिज

Published at :23 Nov 2016 6:26 AM (IST)
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हत्यारे पति की नियमित जमानत अरजी खारिज

प्रधान जिला व सत्र न्यायधीश ने सुनाया फैसला हनवारा के भोजुचक में हुई थी नीतू की हत्या पति ने शव को कुएं में छिपा दी थी गलत सूचना गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने हनवारा थाना के भोजुचक निवासी विजय दास की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. आरोपित विजय […]

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प्रधान जिला व सत्र न्यायधीश ने सुनाया फैसला

हनवारा के भोजुचक में हुई थी नीतू की हत्या
पति ने शव को कुएं में छिपा दी थी गलत सूचना
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने हनवारा थाना के भोजुचक निवासी विजय दास की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. आरोपित विजय दास ने अपनी पत्नी नीतु देवी की हत्या कर लाश को कुएं मे डाल दिया गया था. महिला के पिता राम प्रसाद दास ने हनवारा थाना में प्राथमिकी संख्या 47/16 दर्ज करायी थी. जिक्र था कि नीतु की शादी 2009 में विजय दास के साथ हुई थी. दो बच्चे भी हैं. विजय दास ने मोबाइल पर सूचक को सूचना दी कि नीतू सुभाष के साथ भाग गयी है. जब सूचक भोजुचक गांव पहुंचे तो सुभाष को घर ही पाया. आरोपित विजय ने गलत लांछना लगाते उसकी हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया था. दो दिन बाद लाश को कुएं से बरामद कर 8 अगस्त 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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