किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास

किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास
गर्भपात कराने वाले चिकित्सक युसूफ आलम को सात वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना गिरिडीह. निमियाघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में करमा पर्व के मौके पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और फिर गर्भपात कराने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश की अदालत ने सात लोगों को दोषी करार देते सजा सुनाई है. इनमें मुख्य आरोपी शिव नारायण सिंह के साथ नाबालिग किशोरी काे गर्भपात कराने में शामिल डॉ युसूफ आलम, भोला सिंह, जयनारायण महतो, सोमर सिंह, टेकलाल महतो व मनोज महतो शामिल है. शिवनारायण सिंह को आजीवन करावास की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, चिकित्सक डॉ युसूफ आलम को सात वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया गया. अन्य पांच आरोपी भोला सिंह, जयनारायण महतो, सोमर सिंह, टेकलाल महतो व मनोज महतो को तीन-तीन माह का सजा सुनायी गयी. क्या है पूरा मामला : वर्ष 2015 के सितंबर माह में कर्मा पूजा की धूम थी. इसी दौरान किशोरी अपनी सहेलियों के साथ नाच-गा रही थी. थोड़ी देर के बाद लड़कियां जाने लगी. इसी दौरान पीड़िता शौच के लिए बाथरूम गयी. इसी बीच मुख्य आरोपी शिव नारायण सिंह वहां अचानक पहुंच गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने निमियाघाट थाना में 30 सितंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने इपोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस को दिये गये बयान में पीडिता ने बताया था कि शिवनारायण सिंह ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और फिर उसे धमकी भी दी कि यदि किसी को जानकारी दोगी तो जान से मार देंगें. इसके बाद वह अपने घर आ गयी. इस घटना के सात-आठ माह बाद वह गर्भवती हो गयी तो पूरे गांव में हल्ला हो गया. इस मामले की जानकारी उसके पिता ने लिख कर सरपंच, मुखिया एवं शारदा समिति को दी. इसके बाद हुई बैठक में पांच-पांच हजार रुपये लिया गया. इसके बाद यह गर्भपात करने का फैसला सुनाया गया. इसके बाद डॉ. युसूफ के द्वारा उसका गर्भपात कराया. इसका खर्च शिवनारायण सिंह ने वहन किया. गर्भपात कराने में डॉ. युसूफ के साथ उसका साथी भोला सिंह, जयनारायण महतो, सोमर सिंह, टेकलाल महतो व मनोज महतो भी शामिल थे. इसी मामले में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला व अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम ने सजा सुनायी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




